New Delhi : देशभर में 15 अक्टूबर से थियेटर और मल्टीप्लेक्स खुल जायेंगे। सरकार ने शर्तों के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। यही नहीं स्कूल भी 15 अक्टूबर के बाद खोलने का फैसला हो सकता है। पर स्कूल में स्टूडेंट्स जायेंगे या नहीं, यह गार्जियन ही तय करेंगे। यानी अभिभावकों की राय से ही स्कूल खोले जा सकेंगे। अगर अभिभावक हामी भरेंगे तभी स्कूल खोले जा सकेंगे। वैसे सरकार का यह फैसला काफी चौंकानेवाला है, क्योंकि अभी देश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं। यही नहीं जानमाल का नुकसान भी काफी हो रहा है।
Now,States/UTs given flexibility to permit gatherings beyond limit of 100 persons, outside containment zones, after 15 Oct, with conditions- in closed spaces, maximum of 50% of hall capacity allowed, with cap of 200 persons. Wearing of face masks, social distancing mandatory: MHA
— ANI (@ANI) September 30, 2020
Cinemas/ theatres/ multiplexes will be permitted to open with up to 50% of their seating capacity, for which, SOP will be issued by I&B Ministry: Government of India https://t.co/1bLAo4NRmE
— ANI (@ANI) September 30, 2020
State/ UT Governments shall not impose any local lockdown (State/ District/ sub-division/City/ village level), outside the containment zones, without prior consultation with the Central Govt. No restriction on inter-state & intra-state movement: Ministry of Home Affairs #Unlock5
— ANI (@ANI) September 30, 2020
केंद्र सरकार ने अनलॉक- 5 के तहत सिनेमा हॉल खोलने का निर्णय लिया है। यह फैसला इस कारोबार से जुड़े हजारों लोगों के लिये बेहद राहत भरी खबर है, क्योंकि मार्च से थियेटर, सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स बंद हैं और इससे जुड़े लोग बेरोजगार हैं। पीवीआर जैसी बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनियों को भी इससे राहत मिलेगी, जो लगातार करोड़ों का नुकसान झेल रहे थे। बॉलीवुड से जुड़े तमाम कलाकारों और कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि थियेटर खुलने की घोषणा के साथ ही इसका व्यवसाय तेज होने की उम्मीद है।
हालांकि थियेटर खोलने की छूट शर्तों के साथ दी गई है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिये स्वीमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दी है। मल्टीप्लेक्स, थियेटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जायेगा। इसके लिये केंद्र एसओपी जारी करेगी। स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत होगी। लेकिन, इसके लिये परिवार की मंजूरी जरूरी होगी।