New Delhi : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 20 अप्रैल से सरकारी ऑफिस को खोले जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि पुलिस होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आवश्यक सेवाएं आपदा प्रबंधन, कारागार और नगर निकाय पहले की तरह ही कार्य करेंगे। प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष समूह और सभी अधिकारी कार्यालयों में रहेंगे।
एडवाइजरी में कहा गया है कि 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था की जाए। रोस्टर के जरिए कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जा सकता है। जिला प्रशासन, ट्रेजरी के कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार कार्मिकों की शासकीय व्यवस्था करने को कहा गया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 20 अप्रैल से कामकाज शुरू करने का फैसला किया है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी एक तिहाई संख्या में भी कार्यालय बुलाया जाएगा।
लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कुछ छूट देने का निर्णय लिया है। इस बाबत मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया। इसी के साथ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अनुसार आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग पूर्व की तरह काम करेंगे। वन, प्राणि उद्यान आदि विभाग भी पूर्व की तरह खुलेंगे।
कर्मचारियों को रोटेशन पर बुलाया जाएगा। अन्य कर्मचारी भी मोबाइल आदि पर हर समय उपलब्ध रहेंगे। ताकि, जरूरत पड़ने पर उन्हें भी बुलाया जा सके। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी का कहना है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में आने वाली कंपनियों को सरकार द्वारा इंसेंटिव और कैपिटल सब्सिडी देने पर भी विचार किया जा रहा है।