New Delhi : अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत भूमि कानूनों को अधिसूचित किया है, जो किसी भी नागरिक के लिये जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने का मार्ग प्रशस्त करता है। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि इस आदेश को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन केंद्र (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जायेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू किया गया है क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए लागू होता है।
Unacceptable amendments to the land ownership laws of J&K. Even the tokenism of domicile has been done away with when purchasing non-agricultural land & transfer of agricultural land has been made easier. J&K is now up for sale & the poorer small land holding owners will suffer.
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 27, 2020
Interesting that the Centre waited till the elections to LAHDC had concluded & the BJP had won a majority before putting Ladakh up for sale. This is what Ladakhis got for trusting the assurances of the BJP.
https://t.co/2uHPK7YWLc— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 27, 2020
Centre notifies land law; anyone can now buy land in Jammu and Kashmir, Ladakh.https://t.co/OLeBfdo9t4
— TIMES NOW (@TimesNow) October 27, 2020
सरकार के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुये नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संशोधनों पर खुशी जताई है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर तंज कसते हुये अब्दुल्ला ने कहा – जम्मू और कश्मीर अब बिक्री के लिये पूरी तरह से तैयार है।
अब्दुल्ला ने ट्वीट किया- जम्मू-कश्मीर के भूमि स्वामित्व कानूनों के तहत जो संशोधन किये गये हैं वो स्वीकार्य नहीं है। इस संशोधन से स्थानीय नागरिकों का भाव ही समाप्त कर दिया गया है। अधिकारों का हनन किया गया है। यहां तक कि गैर-कृषि भूमि खरीदने और कृषि भूमि के हस्तांतरण को आसान बना दिया गया है। जम्मू-कश्मीर अब बिक्री और गरीब छोटे भूमि रखने वाले मालिकों के लिये तैयार है। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।
धारा 370 की समाप्ति के साथ ही जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, ‘जम्मू और कश्मीर’ और ‘लद्दाख’ के केंद्रशासित राज्य के रूप में में फिर से गठित किया गया था। इससे पहले सितंबर 2020 में जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रक्रिया) नियम, 2020 में संशोधन किया था।
Great news. Any Indian citizen can now buy land in Jammu & Kashmir & Ladakh. Ministry of Home Affairs notifies UT of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order, 2020. The order will come into force with immediate effect. Full integration of J&K. pic.twitter.com/PKn0oLOZCT
— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 27, 2020
Three BJP workers from Kupwara in North Kashmir detained by J&K Police while trying to hoist tricolour at Clock Tower in Lal Chowk, Srinagar. Why is unfurling tricolour still a crime in Kashmir? @JmuKmrPolice @crpfindia pic.twitter.com/YIXA1VoFaY
— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 26, 2020
Modi today formalized the Nazi policy of Lebensraum in Kashmir! https://t.co/LMXxLDdhM1
— Ashok Swain (@ashoswai) October 27, 2020
इसके लिये जारी अधिसूचना में कहा गया है- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम, 2010 की धारा 15 में प्रशासन यहाँ जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रक्रिया) नियम, 2020 को अनुमोदित करता है जिसके तहत कई अहम बदलाव किये गये हैं।