New Delhi : लॉकडाउन से पूरे देश की इकॉनमी ठप हो चुकी है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी उद्योग धंधे पूरी तरह बंद हैं, इस बीच योगी सरकार ने 20 अप्रैल से 11 उद्योगों के संचालन को सशर्त मंजूरी दी है। शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा कोरोना हॉटस्पॉट घोषित क्षेत्रों में पड़ने वाले इन उद्योगों पर यह आदेश नहीं लागू होगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। सभी संबंधित अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया है। योगी सरकार ने स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक के उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है। इसके अलावा पेपर, टायर, चीनी मिलों, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वस्त्र उद्योग (परिधान को छोड़कर) और फाउंड्रीज को भी शुरू करने की अनुमति दी है।
हालांकि इन सभी उद्योगों को कुछ जरूरी शर्तों का भी ध्यान रखना होगा। जैसे- सबसे पहले उद्योग इकाइयों को पूरी तरह सैनिटाइज करवाना होगा। इसके अलावा जरूरी 50 फीसदी कर्मचारियों को ही एक साथ काम करने की अनुमति होगी। काम के दौरान सभी को मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है पुलिस। अब नोएडा पुलिस ने सायरन बजाकर अनाउंसमेंट करने वाले ड्रोन उतारे रही हैं, जो निगरानी करने के साथ-साथ लोगों को चेतावनी भी देते हैं। प्रदेश के करीब कई जिलों में चिह्नित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थित इन उद्योग इकाइयों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही उद्योग इकाइयों को सैनिटाइजर, मास्क और पानी की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी जांच जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग करेंगे।