New Delhi : उत्तर प्रदेश की Yogi Adityanath सरकार उपद्रवियों से क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिकएंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश के तहत एक Tribunal बना रही है. इसमें रिटायर्ड जिला जज चेयरमैन होंगे.
ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के अलावा एक और सदस्य होगा. यह सदस्य असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का होगा. इस ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिमहोगा. इस ट्रिब्यूनल के पास अदालती अधिकार होंगे. वहीं अभी तक जो अधिकार सरकार ने एडीएम को दे रखे थे, वे सभी अधिकार इसट्रिब्यूनल के पास होंगे.
ट्रिब्यूनल क्षतिपूर्ति के आंकलन के लिए क्लेम कमिश्नर की तैनाती करेगा और हर जिले में एक सर्वेयर नियुक्त होगा, जो नुकसान केआंकलन में तकनीकी विशेषज्ञ की तरह काम करेगा. इस ट्रिब्यूनल के पास जुर्माना लगाने से लेकर मुआवजा देने तक का अधिकार होगा. इसके तहत ट्रिब्यूनल एक तरफ उपद्रवियों और आरोपियों के खिलाफ जुर्माने से लेकर तमाम कानूनी कार्रवाई कर सकेगा तो दूसरी तरफपीड़ित पक्ष को मुआवजा भी दिला सकेगा.
वहीं ट्रिब्यूनल प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति के तोड़फोड़ या नुकसान की भरपाई के लिए कड़े प्रावधान रखेगा, जिसकेतहत आरोपी की संपत्ति जप्त करने से लेकर आरोपियों की तस्वीरों को प्रसारित करने का भी अधिकार होगा. अभी तक योगी सरकारसाल 2011 के शासनादेश यानी GO के तहत कार्रवाई की थी लेकिन अब अध्यादेश के बाद ट्रिब्यूनल बनाने के साथ ही कानूनी तौर परसरकार को आसानी होगी.
उत्तर प्रदेश में CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने आगजनी की थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव के दौरान हुएनुकसान की भरपाई इसे नुकसान पहुंचाने वालों से ही करने की घोषणा की थी. इसके लिए सुनवाई के बाद चिन्हित लोगों को रिकवरीनोटिस भी प्रशासन की ओर से जारी किया जा चुका है. इसे वैधानिक जामा पहनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.