वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए 7600 करोड़ के इमरजेंसी फंड को मंजूरी दी

New Delhi : कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में वर्ल्ड बैंक ने भारत को 1 बिलियन डॉलर (करीब 7600 करोड़) की आपात मदद को मंजूरी दी है। इस फंड के जरिए कोविड-19 के मरीजों की बेहतर स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डायग्नोस्टिक्स में मदद मिलेगी। साथ ही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की खरीदी और आइसोलेशन वार्ड बनाने में भी सुविधा होगी।
वर्ल्ड बैंक की सहायता परियोजनाओं के 1.9 अरब डॉलर के पहले सेट में 25 देशों की मदद की जाएगी और 40 से अधिक देशों में त्वरित गति से नए अभियान आगे बढ़ाए जा रहे हैं।
आपातकालीन वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा भारत को दिया जाएगा जो एक अरब डॉलर का होगा। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशकों के मंडल ने दुनियाभर के विकासशील देशों के लिए आपात सहायता के पहले सेट को मंजूरी दी जिसके बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा – भारत में एक अरब डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता से बेहतर स्क्रीनिंग, संपर्कों का पता लगाने, प्रयोगशाला जांच, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण खरीदने और नए पृथक वार्ड बनाने में मदद मिलेगी।
दक्षिण एशिया में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर, अफगानिस्तान के लिए 10 करोड़ डॉलर, मालदीव के लिए 73 लाख डॉलर और श्रीलंका के लिए 12.86 करोड़ डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि उसने वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव सेॉनिपटने में देशों की मदद करने के लिए 15 महीने के लिहाज से 160 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता जारी करने की योजना को मंजूरी दी।
इधर, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 हजार 542 हो गई। इनमें से 191 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 72 की जान चली गई। ये आंकड़े covid19india.org वेबसाइट के मुताबिक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 हजार 69 है। इनमें से 1 हजार 860 का इलाज चल रहा है। 155 ठीक हो चुके हैं और 53 लोगों की मौत हो चुकी है।
इधर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा- अलग-अलग राज्यों में संपर्कों की पड़ताल के बाद हमें 400 ऐसे संक्रमित मिले हैं, जो निजामुद्दीन मरकज और तब्लीगी जमात के केंद्र से संबंधित हैं। गृह मंत्रालय ने तब्लीगी जमात में शामिल होने पहुंचे 906 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इनका वीजा भी निरस्त कर दिया गया है। इन लोगों पर फॉरेनर्स एक्ट 1946 और आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली समेत दूसरे राज्यों को इन विदेशियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है।

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