New Delhi : कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 4 मई से दो हफ्ते के लिये बढ़ा दिया है। लॉकडाउन को बढाने के लिए कई मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया था जिसके बाद सरकार ने अब यह फैसला लिया है। सरकार ने कोरोना की चपेट में आए देशभर के जिलों को तीन जोन (रेड, ग्रीन, ऑरेंज) में बांट दिया है। लॉकडाउन के दौरान अलग-अलग जोन में आने वाले जिलों को कुछ छूट भी दी गई है।
गृह मंत्रालय ने इस दिशा में एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल जिलों को लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है। जैसे ग्रीन जोन में लगभग सारी व्यावसायिक गतिविधियां होंग लेकिन कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण या कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।
ऑरेंज जोन के जिलों में 4 मई से टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्री की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्रियों के सफर करने की अनुमति दी गई है।
ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी सामान के ऑनलाइन डिलिवरी की भी छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि 17 मई तक गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग घरों में ही रहें। ग्रीन जोन में उन जिलों को शामिल किया गया है जहां पहले कोरोना के मरीज मिल चुके हैं लेकिन पिछले 21 दिन में कोई नया केस नहीं आया है। आनेवाले दिनों में इस जोन में रेड ऑरेँज जोन वाले भी जिले शामिल हो सकते हैं। वहीं रेड जोन में उन जिलों को रखा गया है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धी हो रही है।