अब उत्तर प्रदेश में मास्क नहीं लगाने वाले से 500 रूपए का जुर्माना वसूला जायेगा

New Delhi : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है । अब सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं लगाने वाले को 500 रूपए का जुर्माना देना होगा । स्तिथि कि गंभीरता को देखते हुए जुरमाना राशिबाधा दी गयी है ताकि लोग निर्देश को गंभीरता से पालन करें । ये जानकारी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दी है। अब मास्क ना पहनने पर अब जुर्माना राशि बढ़ाकर 100 से 500 रुपये कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ विभाग से इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए भी कहा था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को  बिना मास्क के बाहर निकलने पर जुर्माना बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि गैर जरूरी आवागमन को रोकने और मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है।
मुख्यमंत्री मंगलवार को लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जनता को ‘दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी’ को अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया जाए।कोविड हेल्प डेस्क के सुचारू रूप से संचालन पर जोर दिया था। उन्होंने बाल संरक्षण गृह, महिला संरक्षण गृह और वृद्धाश्रम में रहने वालों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश भी दिए थे। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि जिलास्तर पर एम्बुलेंस की अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। निजी अस्पतालों में ट्रूनेट मशीन की स्थापना और इनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। रैपिड एंटीजन टेस्ट के अतिरिक्त आरटीपीसीआर से 30,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं।

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