New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने बीजद सांसद और ओडिया फिल्मों के अभिनेता अनुभव मोहंती को अपनी पत्नी के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करने को कहा है। अदालत ने कहा कि उसे अपनी पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी के साथ वैवाहिक संबंधों में सुधार की संभावना तलाशनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने केंद्रपाड़ा संसदीय सीट से सांसद मोहंती के मीडिया कवरेज पर रोक के अनुरोध को भी खारिज कर दिया, ताकि मीडिया को वैवाहिक संबंधों में व्यवस्था की रिपोर्टिंग से रोका जा सके, क्योंकि यह उनके निर्वाचन क्षेत्र को प्रभावित करेगा।
Anubhav-Varsha marital discord: Supreme Court issues stay over the divorce petition filed by BJD MP Anubhav Mohanty in the Patiala House Court; advices counsels from both sides to initiate mutual discussion. Varsha had moved SC for transferring the case to family court in Cuttack pic.twitter.com/qtLbjaEPld
— OTV (@otvnews) October 16, 2020
BJD MP Anubhav Mohanty files divorce petition against actress wife in Delhi court, alleges cruelty | via @IndiaTVNews https://t.co/c5ACONUMCF
— India TV (@indiatvnews) September 7, 2020
इस बीच, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने मोहंती को प्रियदर्शिनी की स्थानांतरण याचिका पर एक नोट जारी किया है। इसमें प्रियदर्शनी ने मोहंती की ओर से दिल्ली कोर्ट में दायर कटक के कोर्ट में दायर तलाक के केस को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। मोहंती की ओर से पेश वकील अश्विनी कुमार दुबे ने ट्रांसफर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी समय नहीं है। इस केस में पत्नी ने अपने पति को वूमेनाइजर बताया है।
पीठ ने कहा, दोनों यहां फिल्म उद्योग की लोकप्रिय हस्तियां हैं। एक का राजनीतिक जीवन है और ऐसी स्थिति में विवाद का हल खोजने की संभावना तलाशना बेहतर होगा। हम याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं और इस बीच (आप) मध्यस्थता के लिए प्रयास कीजिये। अदालत ने युगल को सर्वोच्च न्यायालय के काउंसलिंग सेंटर में जाने और समाधान की संभावना का पता लगाने के लिए कहा। प्रियदर्शनी ने अपनी याचिका में कर्नाटक में पटियाला हाउस कोर्ट से फैमिली कोर्ट में तलाक के मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस आपदा के कारण उसके लिए दिल्ली की यात्रा करना मुश्किल है।
प्रियदर्शनी ने 2014 में मोहंती से शादी की और इस समय कटक में एक सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में गुजारा भत्ता के लिए केस दायर किया है। इसके अलावा, प्रियदर्शनी ने घरेलू हिंसा कानून से महिलाओं के संरक्षण के तहत मोहंती के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।