New Delhi : CAA के विरोध में हुई हिंसा के आरोपियों से वसूली वाले पोस्टर–बैनर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। गुरुवार रातसपा नेता आईपी सिंह ने दुष्क’र्म मामले में दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और एक अन्य दुष्क’र्म मामले में हीआरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद की फोटो वाले बैनर लगवाए हैं। ये बैनर योगी सरकार द्वारा लगवाए गए वसूली वाले बैनर–पोस्टर के बगल में लगे हैं। हालांकि, पुलिस ने शक्रवार सुबह सभी बैनर पोस्टरों को हटा दिया।
19 दिसंबर, 2019 को लखनऊ में हुई हिंसा में पुलिस ने 57 लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोपी बनाया था।इन लोगों के फोटो, नाम और पते के बैनर, पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाए थे। इसमें इन लोगों से 88 लाख 62 हजार 537 रुपए केनुकसान की भरपाई कराने की बात कही गई थी। मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आरोपियों के बैनर–पोस्टर 16 मार्च से पहलेहटाने का आदेश दिया था।
जब प्रदर्शनकारियों की कोई निजता नहीं है और उच्चन्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी योगी सरकार होर्डिंग नहीं हटा रही है तो ये लीजिए फिर। लोहिया चौराहे पर मैंने भी कुछ कोर्ट द्वारा नामित अपराधियों का पोस्टर जनहित में जारी कर दिया है, इनसे बेटियाँ सावधान रहें। pic.twitter.com/9AqGBxMoJR
— I.P. Singh (@IPSinghSp) March 12, 2020
यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टर के हटाने के फैसलेपर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की वेकेशन बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई। इसदौरान कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा कि किस कानू्न के तहत आरोपियों के होर्डिंग्स लगाए गए। अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं, जोइसकी इजाजत देता हो। इस मामले में अगले हफ्ते नई बेंच सुनवाई करेगी।