New Delhi : कोरोना के खिलाफ जारी जंग और चीन से सीमा पर तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार 30 जून को शाम 4 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएमओ की ओर से यह जानकारी ऐसे समय पर दी गई है, जबकि कुछ ही देर पहले सरकार ने 59 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया है और इस बीच अनलॉक 2 को लेकर दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। पीएम कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह माना जा रहा है कि भारत के पहले कोविड-19 टीके को क्लीनिकल ट्रायल को मिली मंजूरी पर भी पीएम बात कर सकते हैं।
Prime Minister Narendra Modi will address the nation at 4 PM tomorrow: Office of the Prime Minister (PMO) pic.twitter.com/PwIgD7xZSj
— ANI (@ANI) June 29, 2020
इधर केंद्र सरकार ने कोरोना अनलॉक-2 के लिए आज गाइडलाइन्स जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर लगी रोक 31 जुलाई तक के लिये बढ़ा दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। सरकार ने अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी है। जबकि कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है।
स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिये। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किये जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी।
किसी के अंतरराष्ट्रीय उड़ान से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और ऐसी ही जगहें अभी नहीं खुलेंगी। ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं होंगे, जहां ज्यादा भीड़ जुटने की आशंका हो। जिन गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत अभी नहीं दी गई है, उन्हें शुरू करने की तारीखें अलग से जारी की जा सकती हैं और इनके लिए एसओपी भी जारी की जा सकती है।
MHA announces Unlock 2 guidelines
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— ANI Digital (@ani_digital) June 29, 2020
घरेलू उड़ानों और रेल के सफर को सीमित दायरे में पहले ही शुरू कर दिया गया है और ये आगे भी जारी रहेंगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं, कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाले वाहन, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। बसों, ट्रेनों और प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने घर जाने की इजाजत रहेगी। नियमों का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर धारा 144 लागू करने जैसे आदेश जारी कर सकता है।