New Delhi : सोमवार 20 अप्रैल से मंत्रालयों, विभागों और सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू होगा। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम या सीधे शब्दों में कहें तो विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के 16 अप्रैल के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि कल से जो काम काज शुरू हो रहा है उसको लेकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ऑफिस में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। दफ्तर में आने वाले कर्मचारी, अधिकारी मास्क पहनकर या चेहरा कवर कर कर ही दफ्तर आएं। काम करने वाली जगह पर यह सुनिश्चित करें कि वह जगह साफ-सुथरी हो।
प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज की गई हो खासतौर से जिस सतह को टच करना है या सतह के ऊपर काम करना है, वह प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज हुई हो। दफ्तर में खांसते, छींकते वक्त अपने चेहरे को रूमाल या टिशू पेपर से कवर करके रखें। ऑफिस में पर्सनल हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। गाइडलाइन के मुताबिक, जिस दफ्तर में काम शुरू होने जा रहा है, वहां डिसइंफेंक्शन प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन होना चाहिए। लगातार समय समय पर दफ्तर में हाथों को साफ करते रहे और हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
दफ्तर में सेक्शन या रूम के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए जिसमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन हो। कैंटीन में किसी भी हाल में बहुत सारे लोग जमा न हों। ऑफिस में एक जगह 5 या 5 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। विजिटर्स से मिलने जुलने को अवॉइड करें। सरकारी दफ्तरों में मंत्रालयों में पहले से ही पास रद्द किए गए हैं। लिहाजा जो लोग भी आकर मिलें परमिशन के साथ. प्रॉपर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मिलने वाले को अनुमति दें। सभी मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो। दफ्तर में जितना संभव हो ऑफिशियल फाइलों को न भेज कर मेल के जरिए ही कम्युनिकेशन करें। दफ्तर की डाक का लेन देन ऑफिस के एंट्री गेट पर ही होना चाहिए।
जो भी छुट्टी को देने वाले संबंधित अधिकारी हैं, उनको सलाह दी गई है कि यदि कोई कर्मचारी अधिकारी self Quarantine में जाने का आवेदन करता है या मांग करता है तो उसकी छुट्टी तुरंत मंजूर करें। ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो कि या तो बुजुर्ग हैं या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, वह सावधानी बरतें। इसके साथ ही वह दफ्तर में ऐसे काम काज को अवॉइड करें जहां पर लोगों से सीधा इंटरेक्शन होता हो। यह तमाम सलाह देते हुए सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से कहा गया है कि वह दफ्तर कामकाज के लिए तभी आएं, जब उनके इलाके में जहां वह रह रहे हैं, इसकी छूट हो। स्थानीय अथॉरिटी के निर्देशों का पालन करें।