New Delhi : कोरोना आपदा की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। शराब की दुकानें दो जोन (ऑरेंज और ग्रीन जोन) में खुल सकेंगी। हालांकि, इस दौरान सरकार ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने को कहा है। महाराष्ट्र में रेड जोन में भी शराब की दुकानें खोली गई हैं।
Karnataka: People seen standing in a queue outside a liquor shop in Hubli as state government permits sale of liquor between 9 am to 7 pm from today. pic.twitter.com/fYSHV3WZzv
— ANI (@ANI) May 4, 2020
शराब की दुकानें खुलने से पहले सुबह से ही लोग शराब दुकानों के बाहर खड़े होने लगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोमवार सुबह से ही शराब खरीदने वालों की लाइन लग गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए लोगों को देखा गया।
वहीं, कर्नाटक के हुबली में भी शराब की दुकान सोमवार सुबह खुली। इसके बाद से ही लोगों ने ठेकों पर जाना शुरू कर दिया। कर्नाटक सरकार ने राज्य में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री की अनुमति दी है।
वहीं, दिल्ली में भी सोमवार से शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाएगा। गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, एक समय में अधिकतम पांच व्यक्तियों के साथ न्यूनतम छह फीट की सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान और तंबाकू की बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। ये दुकानें शहरी क्षेत्रों के बाजारों और मॉल में नहीं होने चाहिए।
Chhattisgarh: People line up outside a liquor shop in Raipur as state government allows liquor shops to open in the state from today except for the containment zones. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/53iPFetgYP
— ANI (@ANI) May 4, 2020
उत्तराखंड में शराब ठेके खोलने से पहले सुरक्षा को लेकर आबकारी आयुक्त सुशील कुमार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आदेश के मुताबिक ठेके पर एक समय में पांच खरीदार उपस्थित होंगे। इनमें छह-छह फीट की दूरी जरूरी होगी। संख्या बढ़ने पर प्रत्येक पांच लोगों के बाद दस फीट का गैप बनाना जरूरी होगी। ठेकों पर शराब बेचने से पहले चालू वित्त वर्ष में घटाए गए शराब के रेट की सूची लगानी जरूरी होगी। इसके साथ ही ठेके पर पास धारक कर्मचारी ही शराब बेच पाएंगे।