New Delhi : केरल सरकार ने राज्य में कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन एक साल तक के लिये लागू कर दी है। इनमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, शादी और ऐसे समारोहों में सीमित लोगों जैसी पाबंदियां शामिल हैं। अगर पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहना है, तो ऐसे व्यक्ति पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जायेगा। केरल में 5 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यहां संक्रमण से अब तक 26 लोगों की जान गई है।
Kerala recorded 225 new COVID-19 cases today, taking active cases to 2,228. A total of 3,174 patients have recovered from the disease so far: State Health Minister KK Shailaja (file photo) pic.twitter.com/j8jZugCs5N
— ANI (@ANI) July 5, 2020
केरल सरकार ने रविवार को राज्य आपदा महामारी अधिनियम (स्टेट एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस) को संशोधित किया। अब यह जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने राज्य में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया है। नये संशोधनों के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है साथ ही उसे दो साल की जेल की सजा भी हो सकती है।
सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों, वाहनों और उन स्थानों पर जहां लोग इकट्ठा होते हैं, वहां मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हड़ताल, धरना, मार्च और विरोध प्रदर्शन को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। यदि अनुमति मिल जाती है, तो केवल 10 लोग भाग ले सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों और फुटपाथों में थूकना प्रतिबंधित है।
The new regulations known as ‘#Kerala Epidemic Disease #Corona Virus Disease (#Covid19) Additional Regulations, 2020’, will be in force for a year i.e till July 2021, or till further government direction.#CoronavirusIndia | @Itsgopikrishnanhttps://t.co/omcgLadUrC
— IndiaToday (@IndiaToday) July 5, 2020
सार्वजनिक स्थानों और आयोजनों में हर समय छह फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एक समय में 25 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। व्यापार मालिकों को दुकान में प्रवेश करने से पहले ग्राहकों द्वारा उपयोग के लिए सैनिटाइज़र उपलब्ध कराना चाहिए। विवाह कार्यों के लिए एक बार में अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। सभी को मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। संशोधन एक वर्ष के लिए या एक नया आदेश जारी होने तक मान्य होगा।