NEW DELHI : इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगाते हुए पलट दिया है। ताजा अपडेट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्री श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में निरीक्षण करने के लिए आयुक्त को नियुक्त करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब आयुक्त की नियुक्ति नहीं होगी.
मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मस्जिद समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू संगठन भगवान श्री कृष्णा विराजमान और अन्य से जवाब मांगा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने को लेकर जो विवाद है उसे मामले में सुनवाई करने का आदेश जारी रखने को कहा है.
कृष्ण जन्मभूमि मामले की वकील रीना और सिंह ने बताया कि मुस्लिम पक्ष द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए सर्वेक्षण पर रोक लगाई है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे पर रोक नहीं लगाई है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा जारी रहेगा। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 जनवरी है.
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