New Delhi : बिहार को प्रवासी मजदूरों की आमद ने बेपटरी कर दिया है। अभी तक बिहार में करीब 1251 कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें से 50 फीसदी मामले प्रवासी मजदूरों से जुड़े हैं। सरकार शुरू से कहती रही कि प्रवासी मजदूरों को रोका जाये नहीं तो समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज रविवार 17 मई को जब बिहार सरकार ने आंकड़े जारी किये तो राज्य सरकार की आशंका सच साबित हुई। प्रवासी मजदूर कोरोना वायरस के कैरियर बनकर बिहार पहुंचे और बिहार अब मुश्किल में है।
बिहारवासियों से प्रधान सचिव श्री @sanjayjavin की अपील।
➡️सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू आदि खाकर गंदगी फैलाना प्रतिबंधित ।
➡️किसी भी जगह पर थूकने की आदत से बचें। इससे कोरोना फैलने का खतरा ज़्यादा है।
➡️अपने आस-पास की जगहों को साफ़ रखें।#BiharHealthDept #Covid_19 pic.twitter.com/3fIJhExYsl— Bihar Health Dept (@BiharHealthDept) April 17, 2020
राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रविवार को जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक, बिहार में अबतक 560 प्रवासी मजदूर कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 172 प्रवासी श्रमिक दिल्ली से, 123 श्रमिक महाराष्ट्र से, 128 श्रमिक गुजरात से और 26 श्रमिक पश्चिम बंगाल से लौटने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, पिछले 14 दिन में दूसरे राज्यों में फंसे करीब तीन लाख प्रवासी मजदूर और छात्र श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार लौटे हैं। इस दौरान राज्य में कुल 671 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसमें 560 प्रवासी मजदूर हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 4 मई से लेकर 16 मई तक का अपडेट जारी किया है। जिसमें अब तक 10 हजार 385 प्रवासी मजदूरों का सैंपल लिया गया। इनमें से 560 श्रमिकों में कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबकि 7 हजार 043 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी 2 हजार 746 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है।
दूसरी तरफ भारत में लॉकडाउन 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह देशबंदी का चौथा फेज होगा। सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। लॉकडाउन के तीसरे फेज का रविवार को आखिरी दिन था। इसके खत्म होने से करीब छह घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए।
#BiharFightsCorona health dept has been very attentive to arrival of migrants and analysing data on a continuous basis.sharing data for all migrants till 16/5/2020 .all are housed in institutional quarantine centres. pic.twitter.com/gVcftK1xwE
— sanjay kumar (@sanjayjavin) May 17, 2020
अब गाइडलाइंस का इंतजार है। आज रात 9 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है। लॉकडाउन-4 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी। सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी। आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए छूट मिलेंगी।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलें। धार्मिक संस्थाओं को खोलने की इजाजत, सभी तरह के ट्रकों के आवागमन की इजाजत। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें। इससे उन व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी जो जोखिम में हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।
नई गाइडलाइन के अनुसार, कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो।
Union Cabinet Secretary Rajiv Gauba to hold video conference with State Chief Secretaries at 9 pm today. pic.twitter.com/xrrTwACNLt
— ANI (@ANI) May 17, 2020
रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जेान और बफर जोन बनाए गए। गृह मंत्रालय के अनुसार, खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (एनडीएमए) ने लॉकडाउन 4 को लेकर ऑर्डर जारी किया। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उपाय करने को कहा गया है। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। एनडीएमए ने कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। उसका कहना है कि देश में लॉकडाउन के बारे में नेशनल एग्जिक्यूटिव कमेटी (एनईसी) ने आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 10 (2) के तहत समय-समय पर ऑर्डर और स्पष्टीकरण जारी किए हैं।
एनडीएमए ने अपने ऑर्डर में कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के उपाय 31 मई तक जारी रहेंगे। आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए एनईसी गाइडलाइंस में जरूरी बदलाव करेगी ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाया जा सके।
National Disaster Management Authority (NDMA) also directs National Executive Committee (NEC) to issue modifications in the guidelines, as necessary keeping in view the need to open up economic activities while containing the spread of #COVID19. https://t.co/uHXVriHvoW
— ANI (@ANI) May 17, 2020
यह तीसरा मौका है जब लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इससे पहले भी दो बार देश में लॉकडाउन बढ़ाया गया था और लॉकडाउन-3 की मियाद आज खत्म हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि यह कुछ नए रंग रूप वाला होगा। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि यह नया रंगरूप कैसा होगा? इसमें किस तरह की छूट दी जाएगी।