New Delhi : अनुच्छेद 370 को हटाये जाने के बाद जम्मू–कश्मीर में 7 महीने से जारी सोशल मीडिया पर बैन को अब हटा दिया गया है. बुधवार को जम्मू–कश्मीर प्रशासन की ओर से इसकी जानकारी दी गई. हालाँकि रविवार शाम से ही लोगों के 2G स्पीड मिलने लगी थीलेकिन इसकी औपचारिक घोषणा आज की गई है. अब लोग जम्मू–कश्मीर में सोशल मीडिया साइट का उपयोग कर सकेंगे. हालांकि, येसुविधा सिर्फ 2G स्पीड तक ही लागू होगी.
पिछले साल 5 अगस्त को जब केंद्र सरकार ने जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था, तब इंटरनेट–सोशल मीडियाकी सुविधा पर रोक लगा दी गई थी. लेकिन अब इस रोक को वापस ले लिया है. इसके साथ ही अब घाटी में सभी वेबसाइट को चलायाजा सकेगा, पहले कुछ वेबसाइट के संचालन पर रोक लगी थी.
जम्मू–कश्मीर के होम सेक्रेटरी शालीन काबरा ने अपने आदेश में बताया है कि लैंडलाइन कनेक्शन के साथ जुड़े इंटरनेट कनेक्शन को भीशुरू कर दिया गया है, हालांकि इसके लिए प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी. प्रशासन के द्वारा जारी ये आदेश 17 मार्च तक लागू होगा, अभीइसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है.
बहरहाल इंटरनेट की स्पीड सिर्फ 2जी तक ही रहेगी. पोस्टपेड सर्विस वाले लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगरकिसी के पास प्री–पेड सिम है वो वेरिफाई होने के बाद इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे. फिक्स लैंडलाइन पर इंटरनेट की सुविधा जारीरहेगी. हालांकि, इससे पहले जनवरी में ही इंटरनेट पर लगा बैन हटा दिया गया था लेकिन उसमें चिन्हित वेबसाइट को खुलने दिया जारहा था. लेकिन अब सोशल मीडिया से भी बैन को हटाया गया है.
5 अगस्त के बाद से जम्मू–कश्मीर में कई तरह की पाबंदियां लागू की गई थीं. जिसे धीरे–धीरे हटाया जा रहा है. केंद्र सरकार ने फैसलालेते हुए जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया था. इसकेअलावा लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था.