ऑटो, टैक्सी, बसें चलेंगी, दो राज्यों के बीच भी परिचालन, निजी गाड़ियों के लिये पास अनिवार्य

New Delhi : अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अन्य ऑनलाइन कंपनियां सोमवार 18 मई से देश के अधिकतर इलाकों में अपनी पूरी सेवाएं फिर चालू करने के लिये तैयार है। लॉकडाउन के चौथे चरण में ज्यादा राहतें दी गयी हैं। अब इन कंपनियों को इस संबंध में राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों का इंतजार है। गृह मंत्रालय ने 31 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में विशेष तौर पर प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां खोलने की अनुमति दे दी है। बड़ा सवाल ऑटो, बसों को लेकर भी है। फिलहाल कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी सभी (रेड, ऑरेंज और ग्रीन) में पैसेंजर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक हटा ली है। हालांकि, प्राइवेट गाड़ियों के लिए नियम हैं। इसका सीधा मतलब है कि सभी जोनों में अब ऑटो, टैक्सी, बसें तो चल सकती हैं लेकिन प्राइवेट वीइकल के लिए नियम मानने होंगे। दो राज्यों के बीच भी म्यूचुअल कंसर्न से बसों का परिचालन शुरू होगा। निजी गाड़ियों से एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर अभी भी पास अनिवार्य है।

इधर दकंटेनमेंट जोन घोषित करने का अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को दे दिया गया है। पेटीएम मॉल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीनिवास मोठे ने कहा कि सरकार के इस कदम से कंपनी को रेड जोन में पड़ने वाले अधिकतर बड़े शहरों के कई इलाकों में डिलिवरी करने में मदद मिलेगी। वहीं स्नैपडील के प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय के दिशानिर्देशों से देश के अधिकतर इलाकों में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी।
भारत में लॉकडाउन 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह देशबंदी का चौथा फेज है। सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए। गृहमंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, कर्मचारी अब ऑफिस जा सकते हैं। फैक्ट्री और औद्योगिक इकाइयों को खोलने की भी छूट मिल गई है। हालांकि, जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉर्म होम को जारी रखने को कहा गया है। कार्यस्थलों पर प्रवेश और निकास के समय थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर्स आदि की व्यवस्था करने को कहा गया है। पूरे कार्यस्थलों को नियमित तौर पर सैनिटाइज करना होगा। कर्मचारियों के बीच में दूरी सुनिश्चत करनी होगी। शिफ्ट के बदलाव और लंच ब्रेक में भी गैप रखने को कहा गया है।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें। लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है।
चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है। लॉकडाउन-4 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी। सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी। आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए छूट मिलेंगी।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलें। धार्मिक संस्‍थाओं को खोलने की इजाजत, सभी तरह के ट्रकों के आवागमन की इजाजत। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें।

इससे उन व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी जो जोखिम में हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।
रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जेान और बफर जोन बनाए गए। गृह मंत्रालय के अनुसार, खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (एनडीएमए) ने लॉकडाउन 4 को लेकर ऑर्डर जारी किया। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उपाय करने को कहा गया है। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। एनडीएमए ने कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। उसका कहना है कि देश में लॉकडाउन के बारे में नेशनल एग्जिक्यूटिव कमेटी (एनईसी) ने आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 10 (2) के तहत समय-समय पर ऑर्डर और स्पष्टीकरण जारी किए हैं।
एनडीएमए ने अपने ऑर्डर में कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के उपाय 31 मई तक जारी रहेंगे। आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए एनईसी गाइडलाइंस में जरूरी बदलाव करेगी ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाया जा सके।

यह तीसरा मौका है जब लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इससे पहले भी दो बार देश में लॉकडाउन बढ़ाया गया था और लॉकडाउन-3 की मियाद आज खत्म हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि यह कुछ नए रंग रूप वाला होगा। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि यह नया रंगरूप कैसा होगा? इसमें किस तरह की छूट दी जाएगी।

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