तुम नाबालिग हो पति के साथ नहीं रह सकती… पटना हाईकोर्ट ने सुनाया इस मामले में अजीब फैसला

PATNA – पति के पास नहीं रह सकती नाबालिग पत्नी, हाई कोर्ट ने कस्टडी देने से किया इनकार, केयर होम में रहेगी : बिहार सहित पूरे देश भर में बाल विवाह होता है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि की कानून के अनुसार यह गलत है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो शराब बंदी, दहेज और बाल विवाह को लेकर जन जागरूकता चलाने के उद्देश्य से कई बार मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। इस तरह के आयोजन का समाज में परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो बाल विवाह को चोरी छुपे करने का काम कर रहे हैं।

इसी बीच पटना हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिक पत्नी की कस्टडी उसके पति को देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया की पत्नी नाबालिग है इसीलिए पति के साथ नहीं रह सकती है। उसे बालिग होने तक केयर होम में रहना होगा।

जस्टिस पीबी भजनथंरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लड़की के पति नीतीश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को निरस्त कर दिया। कोर्ट का कहना था कि नाबालिग होने के कारण लड़की पति के साथ नहीं रह सकती है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब तक लड़की बालिग नहीं हो जाती वह राजकीय महिला केयर होम में रहेगी। महिला द्वारा जन्म दी गई नवजात बच्चे की देखभाल के लिए उसे एक बैंक खाता खोलने का आदेश दिया गया है। साथ ही समय.समय पर बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि डालने का भी निर्देश दिया गया है।

सुनवाई के दौरान लड़की ने अपने माता.पिता के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, उसका कहना था कि उसको और उसके नवजात बच्चे को माता.पिता से खतरा है.

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