अयोध्या के बाद मुस्लिम पक्ष को एक और झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी वजूख़ाने को साफ करने को कहा

NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानवापी के वजूखाने की सफाई की अनुमति दे दी। यह बजूखाना डेढ़ साल से बंद है। दरअसल, मई 2022 में कोर्ट के आदेश पर हुए एएसआई सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था। तब से इसे सील कर दिया गया है। हिंदू पक्ष ने कहा था कि महीनों से सील होने के कारण कथित वजूखाने से दुर्गध आ रही है। इसलिए सफाई जरूरी है। सीजेआई डीबाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, बजूखाने की सफाई वाराणसी के डीएम की देखरेख में होगी। दूसरी ओर, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने भी याचिका का विरोध नहीं किया।

मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक : सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईंदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 4 दिसंबर 2023 के सर्वे के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है। इसमें मस्जिद परिसर का सर्वे कोर्ट की निगरानी में कराने पर सहमति बनी थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर में ऐसी निशानियां हैं, जिससे पता चलता है कि यह एक वक्‍त में मंदिर था।

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