रोड एक्सीडेंट होने पर मुआवजा बढ़ाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केंद्र की मोदी सरकार को दिया आदेश

NEW DELHI : हिट एंड रन मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हिट एंड रन मामले में वर्तमान समय में जो मुआवजा राशि लोगों को दी जा रही है उसे बढ़ाने की जरूरत है. मोदी सरकार को फैसला लेने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को दोबारा की जाएगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हिट एंड रन मामले में दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर लोगों को ₹200000 की राशि दी जा रही है और घायल होने पर ₹50000 दिया जा रहा है यह काफी नहीं है. पुलिस को भी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास सड़क दुर्घटना का कोई मामला आए तो आप इस मुआवजा राशि के बारे में पीड़ित परिवार को जरूर बताएं

बताते चले की केंद्र सरकार के राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में हिट एंड रन की 55942 मामले दर्ज की गई जबकि साल 2022 में या आंकड़ा बढ़ गया और 67387 जा पहुंचा. अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो हिट एंड रन मामले में 660 लोगों की मौत हो चुकी है और 113 लोगों को चोट आई है

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