ट्वीट के जरिये नफरत फैलाने के आरोप में कंगना रनौत और रंगोली पर एफआईआर होगी

New Delhi : बांद्रा मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ एक शिकायतकर्ता के आरोपों पर पुलिस शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि दोनों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की। इसकी शिकायत कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुन्नावाली सैय्यद ने की है। महानगर मजिस्ट्रेट जयदेव खोले ने अपने आदेश में कहा- शिकायत में प्रथम दृष्टया… मैंने पाया कि अभियुक्तों द्वारा संज्ञेय अपराध किया गया है। आरोप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया – ट्विटर और साक्षात्कार की टिप्पणी पर आधारित है। विशेषज्ञ द्वारा पूरी जांच आवश्यक है।

अपनी शिकायत में, सैय्यद ने भारतीय दंड संहिता के 34 के साथ धारा 153A, 295A, 124 के तहत बहनों के खिलाफ एफआईआर करने की अपील की थी। सैय्यद ने उन ट्वीट्स को भी निर्दिष्ट किया जिसमें उन्होंने पाया कि कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की थी। शिकायतकर्ता, जिसने प्रख्यात फिल्म निर्देशकों के साथ काम करने का दावा किया था, ने कहा कि इन ट्वीट्स के पीछे के असली मकसद की जांच होनी चाहिए।
सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में कंगना ने सोशल मीडिया पर बड़े समाज वर्ग का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद पर सवाल उठाए थे।
कर्नाटक की एक अदालत ने भी कंगना के खिलाफ उनके ट्वीट पर एक एफआईआर का आदेश दिया था। इस ट‍्वीट में कंगना ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करनेवालों को अपराधी करार दिया था।

उन्होंने 21 सितंबर को ट‍्वीट किया था- जो लोग सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के बारे में गलत सूचना और अफवाह फैलाते हैं, जो सामाजिक माहौल बिगाड़ने का कारण बनते हैं, वही लोग हैं जो अब किसान बिल के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं।

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