New Delhi : देश में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1.0 में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू को लेकर एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य लोगों के घरों से बाहर जाने पर रोक रहनी चाहिए। हालांकि, हाईवे पर गाड़ियों को नहीं रोकने का आदेश दिया गया है।
Movement of individuals shall remain strictly prohibited between 9 PM and 5 AM throughout the country, except for essential activities. Some States/UTs are also restricting movement of persons and vehicles plying on highways between 9 PM and 5 AM: Union Home Secretary Ajay Bhalla
— ANI (@ANI) June 12, 2020
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शुक्रवार को कहा- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर पूरे देश में सख्ती से रोक है। हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इससे छूट है। कुछ राज्य हाईवे से गुजर रहे लोगों, बस और ट्रकों को भी रोक रहे हैं।” उन्होंने कहा कि राज्यों से ऐसा नहीं करने को कहा गया है।
The purpose of restricting movement of individuals, except for essential activities, between 9 PM and 5 AM, is primarily intended to prevent congregation of persons and to ensure social distancing: Union Home Secretary Ajay Bhalla to Chief Secretaries to all states/UTs
— ANI (@ANI) June 12, 2020
गृह मंत्रालयन ने कहा है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करना लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए है, यह राजमार्गों पर चलने वाली बसों, ट्रकों पर लागू नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेशों को राजमार्गों पर लोगों की बसों में आवाजाही, ट्रकों को नहीं रोकने की सलाह दी गई है। इस बारे में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए।