ममता बोलीं – बंगाल में रात का कर्फ्यू नहीं, मोदी सरकार की शर्तें जनविरोधी, आर्थिक पैकेज बिग 0

New Delhi : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों के उलट रात में कर्फ्यू नहीं लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन-4 के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा – आधिकारिक रूप से शाम 7 बजे के बाद कर्फ्यू नहीं लगाया जायेगा। हालांकि उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की अपील की। केंद्र सरकार ने देशभर में शाम सात बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है।

ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के निर्देशों को जनविरोधी बताते हुए कहा – इन निर्देशों को स्वीकारना संभव नहीं। चार दिनों घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी बड़ा शून्य है। बहरहाल राज्य सरकार ने गैर कंटेनमेंट जोन्स में 27 मई से हॉकर्स, सैलून और पार्लर्स को खोलने की अनुमति दी है। जिलों के भीतर बस सेवा भी शुरू की जायेगी।

ममता बनर्जी ने कहा – हम आधिकारिक रूप से नाइट कर्फ्यू का ऐलान नहीं करेंगे। क्योंकि लोग पहले ही तनाव में है। हम उनकी पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहते। हम लोगों से अपील करेंगे कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से ना निकलें नहीं तो पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन्स को तीन हिस्सों- अफेक्टेड जोन, बफर जोन और क्लीन जोन में बांटा जाएगा।

इधर लॉकडाउन चार शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोग कामकाज के लिये सड़कों पर निकल आये हैं। सुबह आठ बजे ही दिल्ली की अधिकांश सड़कों पर लोग बाइक और कार लेकर अपने अपने काम पर निकल आये हैं। कई जगह तो जाम जैसी स्थति उत्पन्न हो गई है। हालांकि दिल्ली सरकार को दिल्ली के लिये आज गाइडलाइन्स जारी करने हैं, लेकिन लोगों में सब्र कहां। राहत की खबर मिलते ही अपने कामकाज पर लौट आये।

इधर तमिलनाडु, कर्नाटक समेत अन्य कई राज्यों में दिनचर्या सामान्य होने की खबरें हैं। कर्नाटक में सैलून, पार्लर भी खोल दिये गये हैं। हरियाणा में भी चहल पहल तेज हो गई है। पंजाब में एक धार्मिक मेले की शुरुआत करने के लिए लोग अपने देवता के दर्शन के लिए अमृतसर के माता भद्रकाली मंदिर में सुबह से ही पहुंचने लगे। पुजारी ने कहा – उनसे घर पर रहने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने ‘दर्शन’ के लिए अनुरोध किया। हम सामाजिक दूरी सुनिश्चित कर रहे हैं, 2 भक्त एक समय पर आ रहे हैं और जल्द ही वापस जा रहे हैं।
अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अन्य ऑनलाइन कंपनियां सोमवार 18 मई से देश के अधिकतर इलाकों में अपनी पूरी सेवाएं फिर चालू करने के लिये तैयार है। लॉकडाउन के चौथे चरण में ज्यादा राहतें दी गयी हैं। अब इन कंपनियों को इस संबंध में राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों का इंतजार है। गृह मंत्रालय ने 31 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में विशेष तौर पर प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां खोलने की अनुमति दे दी है। बड़ा सवाल ऑटो, बसों को लेकर भी है। फिलहाल कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी सभी (रेड, ऑरेंज और ग्रीन) में पैसेंजर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक हटा ली है।

हालांकि, प्राइवेट गाड़ियों के लिए नियम हैं। इसका सीधा मतलब है कि सभी जोनों में अब ऑटो, टैक्सी, बसें तो चल सकती हैं लेकिन प्राइवेट वीइकल के लिए नियम मानने होंगे। दो राज्यों के बीच भी म्यूचुअल कंसर्न से बसों का परिचालन शुरू होगा। निजी गाड़ियों से एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर अभी भी पास अनिवार्य है।
इधर दकंटेनमेंट जोन घोषित करने का अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को दे दिया गया है। पेटीएम मॉल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीनिवास मोठे ने कहा कि सरकार के इस कदम से कंपनी को रेड जोन में पड़ने वाले अधिकतर बड़े शहरों के कई इलाकों में डिलिवरी करने में मदद मिलेगी। वहीं स्नैपडील के प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय के दिशानिर्देशों से देश के अधिकतर इलाकों में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी।

भारत में लॉकडाउन 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह देशबंदी का चौथा फेज है। सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए। गृहमंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, कर्मचारी अब ऑफिस जा सकते हैं। फैक्ट्री और औद्योगिक इकाइयों को खोलने की भी छूट मिल गई है। हालांकि, जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉर्म होम को जारी रखने को कहा गया है। कार्यस्थलों पर प्रवेश और निकास के समय थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर्स आदि की व्यवस्था करने को कहा गया है। पूरे कार्यस्थलों को नियमित तौर पर सैनिटाइज करना होगा। कर्मचारियों के बीच में दूरी सुनिश्चत करनी होगी। शिफ्ट के बदलाव और लंच ब्रेक में भी गैप रखने को कहा गया है।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें। लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है।

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