New Delhi : कोरोना संकट के बीच आज कई राज्यों द्वारा लॉकडाउन में मामूली ढील देने का ऐलान किया गया है। वहीं, केरल सरकार ने लॉकडाउन में रियायत को लेकर गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों से इतर संशोधित गाइडलाइन जारी किया है। लॉकडाउन को लेकर जारी गाइडलाइन में इस बदलाव पर गृह मंत्रालय ने नाराजगी जताते हुए केरल सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में गृह मंत्रालय ने केरल सरकार से कहा है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं और इस आदेश में केरल सरकार ने उन गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी है, जिन गतिविधियों की इजाजत 15 अप्रैल के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में नहीं दी गई है।
केरल सरकार द्वारा अनुमति दी गई ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों में स्थानीय कार्यशालाओं को खोलना, नाई की दुकानें, रेस्तरां, बुक स्टोर, शहरों/ कस्बों में छोटी दूरी के लिए बस यात्रा को इजाजत शामिल है, जिनकी इजाजत गृह मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई है। इस पत्र में आगे कहा है कि केरल सरकार MHA द्वारा जारी गाइडलाइन को कमजोर करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन है। केंद्र ने केरल सरकार से गाइडलाइन में संशोधन पर जवाब मांगा है।
दरअसल, लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय द्वारा इसमें ढील दी जाने संबंधित गाइडलाइन जारी की गई थी। वहीं, गृह मंत्रालय द्वारा एक बार फिर कहा गया है कि इन्हीं दिशा-निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है जबकि केरल सरकार ने 17 अप्रैल को संशोधित आदेश जारी किया था। केरल सरकार को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया है।
केंद्र सरकार की फटकार के बाद केरल के मंत्री कड़कम्पल्ली सुरेंद्रन ने आगे आकर इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए यह छूट दी है। कुछ गलतफहमी के कारण केंद्र ने स्पष्टीकरण मांगा है। एक बार जब हम स्पष्टीकरण दे देते हैं, मुझे उम्मीद है कि समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का पालन किया।
गौरतलब है कि केरल में आज से कई इलाकों में लॉकडाउन प्रतिबंधों को कम कर दिया गया है।केरल सरकार द्वारा दी जाने वाली ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों में स्थानीय कार्यशालाएं खोलना शामिल है। इसके अलावा कई इलाकों में नाई की दुकानें, रेस्टोरेंट और बुक स्टोर भी खुलने के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं। इसके अलावा नगरपालिका सीमा में आने वाले मध्यम व छोटे उद्योग(एमएसएमई) भी खोलने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा छोटी दूरी आदि के लिए शहरों/कस्बों में बस यात्रा को भी मंजूरी दी गई है।
ग्रीन ज़ोन में इडुक्की और कोट्टायम जिले शामिल हैं जबकि ऑरेंज बी में तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, अलाप्पुझा, वायनाड और पलक्कड़ जिले शामिल हैं। ऑरेंज ए जोन में पठानमथिट्टा, एर्नाकुलम और कोल्लम जिले शामिल हैं, जहां 24 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। रेड ज़ोन जिसमें कासरगोड, कन्नूर, कोझीकोड और मलप्पुरम जिले शामिल हैं, वहां तीन मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस बीच, शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल, थिएटर, पार्क, बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे।