मछली की दुकानें 20 अप्रैल के बाद शुरू हो सकेंगी।

लॉकडाउन 2.0 : मछली की बिक्री होगी, शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा

New Delhi : कोरोनो वायरस लॉकडाउन के बीच किन्हें छूट मिलने जा रही है इसकी गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। इसमें बताया गया है कि घरेलू उड़नों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेंगी। मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेंगी। स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे। कृषि और मेडिकल क्षेत्र को लेकर रियायतें दी गई हैं। कृषि क्षेत्र में फॉर्मिंग, प्रोक्योरमेंट की पूरी प्रक्रियाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है। मेडिकल इक्विपमेंट के निर्माण से जुड़ी फैक्ट्रीज, मेडिकल फार्मा आदि से जुड़े फर्म, फैक्ट्री को खोला जायेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार के अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा कड़ाई रहेगी। इसके बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें छूट दी जाएगी। इन छूट पर गाइडलाइंस आज जारी हुई हैं। आम लोगों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा गतिविधियों को 20 अप्रैल से इजाजत देने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए इन गतिविधियों की इजाजत देंगे। इजाजत देने से पहले राज्य सरकारों की जिम्मेदारी यह देखने की होगी कि जिन गतिविधियों को शुरू करने को कहा जा रहा है, उन दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसी तैयारियां हैं या नहीं।

लॉकडाउन गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल होगा। राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में किसी भी तरह से लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइंस में ढील नहीं देंगी। सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलिमेडिसिन सेवाएं। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें। मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर। फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान। दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन, उससे जुड़ा पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल बनाने वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स। एंबुलेंस समेत मेडिकल, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। सभी तरह की मेडिकल, वेटरनरी सेवाओं से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिड वाइव्स और एंबुलेंस समेत अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को करने वाले लोगों का राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट जारी रहेगा।

खेती से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को इजाजत रहेगी। खेतों में काम करने वाले किसान और खेती का काम करने वाले अन्य लोग। एमएसपी ऑपरेशंस समेत कृषि उपज की खरीद करने वाली एजेंसियां। राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मंडियां। खेती की मशीनें और उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुल सकेंगी। फार्म मशीनरी से कस्टम हायरिंग सेंटर संबद्ध रहेंगे। उर्वरक, कीटनाशक और बीजों का बनना और वितरण जारी रहेगा। खेत जोतने के काम आने वाली मशीनों मसलन हार्वेस्टर और अन्य चीजों का राज्य के अंदर और बाहर आना-जाना हो सकेगा।

फिशिंग ऑपरेशन (समुद्र और देश के अंदर) जारी रहेंगे। इसमें – मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आ-जा सकेंगे। चाय, कॉफी और रबर उत्पादन जारी रहेगा, लेकिन इनमें 50% मजदूर ही रहेंगे। चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए भी फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे। दूध और दुग्ध उत्पाद का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, वितरण, ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। पोल्ट्री फॉर्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी। पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग और वितरण हो सकेगा। पशु शेल्टर यानी गौशालाएं खुली रहेंगी।

कंबाइन मशीन से गेहूं की कटाई और दानों की छंटाई की स्वीकृति दे दी गई है।

आरबीआई, इससे संचालित वित्तीय बाजार और एनपीसीएल, सीसीआईएल, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स काम करेंगे। बैंक की शाखाएं, एटीएम खुलेंगे। बैंक ऑपरेशन से जुड़े आईटी वेंडर्स, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट और एटीएम ऑपरेशन और कैश मैनेजमेंट एजेंसियां भी काम कर सकेंगी। बैंक शाखाएं भी सामान्य वर्किंग आवर में काम कर सकेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसलिए स्थानीय प्रशासन बैंक शाखाओं को सुरक्षाकर्मी मुहैया कराएगा। कैपिटल और डेबिट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा। आईआरडीएआई और बीमा कंपनियों में भी कामकाज हो सकेगा।

पब्लिक और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। इन सभी जगहों पर सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। किसी भी संस्थान में 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी। शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा।

असम की सड़कों पर कोरोना को लेकर संदेश सड़कों पर लिखे गय हैं।

शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे की गैप देना जरूरी होगा। लंच के दौरान भी सोशलडिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। घर में 65 साल से अधिक के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो कर्मचारियों को घर के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा। सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस या परिसर को सैनिटाइजेशन कराएं। संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी।

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