उत्तर प्रदेश में आने वाली कंपनियों को सरकार द्वारा इंसेंटिव और कैपिटल सब्सिडी देने पर भी विचार किया जा रहा है।

CM योगी आदित्यनाथ का आदेश- लव जिहादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो, कार्ययोजना बनाओ

New Delhi : उत्तर प्रदेश में लव जेहाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग और पुलिस निदेशालय के आला अफसरों इस संदर्भ में निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने गृह विभाग को लव जिहाद रोकने के लिये एक कार्ययोजना बनाने का आदेश दिया है। पहचान छिपाकर बहलाने-फुसलाने या ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराने की कोशिशों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। अब किस तरह से कड़ी कार्रवाई की जाये यह पुलिस अफसरों को तय करना है। इस तरह की घटनाओं को महिलाओं की सुरक्षा के लिये बने कानूनों के दायरे में लाया जायेगा।

28 अगस्त को अफसरों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों सामने आई महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर बेहद नाराजगी जताई। मेरठ, कानपुर और लखीमपुर खीरी में इस तरह की घटनाएं सामने आईं हैं। इन घटनाओं में धोखे से लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाया गया और बाद में धर्म बदलवा दिया गया। इस तरह की तमाम घटनाओं की भी समीक्षा की गई। इस तरह की घटनाओं में लखीमपुर खीरी और मेरठ में प्रेम जाल में फंसाई गई लड़कियों की जान ले ली गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा- ऐसी घटनाएं रोकने के लिये व्यापक कार्ययोजना बनाई जाये। ऐसी सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुये दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व डीजीपी एचसी अवस्थी समेत अन्य वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि कानपुर में इस तरह का एक मामला बेहद चर्चा में रहा। शालिनी यादव ने 29 जून को परीक्षा के बहाने घर से भागकर लाल कॉलोनी के मोहम्मद फैसल से गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन कर निकाह किया था। शालिनी के परिजन मामले को लेकर फैसल और उसके परिजनों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। विवाद होने के बाद युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि धर्म परिवर्तन कर अपनी मर्जी से निकाह किया है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने युवक पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुये किदवई नगर थाने के बाहर हंगामा किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *