CBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- हमें और ईडी को ही सुशांत केस की जांच करने दीजिये, कई पेंच हैं केस में

New Delhi : सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है- इस मामले से जुड़ी ज्यादातर चीजें मुंबई में ही हुई हैं, ऐसे में यह बिहार पुलिस की जांच क्षेत्र में नहीं आता है। सीबीआई और ईडी को जांच करने दी जाये। सीबीआई ने इस केस में कुछ अहम पहलू पर भी कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया है जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की खामियां और अभी तक मामले में शुरुआती एफआईआर न होने जैसी बातें। बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई से ही करानी चाहिये क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की मंशा ठीक नहीं।

वैसे सुशांत सिंह के पिता केके सिंह के वकील ने बताया कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने सीबीआई जांच का विरोध नहीं किया है। अलबत्ता रिया के वकील की ओर से कहा गया है कि उनका विरोध बिहार पुलिस की एफआईआर पर है। अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को ही सीबीआई जांच से आपत्ति नहीं तो फिर इसमें कहीं कोई पेंच नहीं है सीबीआई जांच को लेकर। और चूंकि मामला की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है सो बिहार पुलिस की एफआईआर का भी कोई खास मसला नहीं रह गया है। जांच सीबीआई से करती ही रहेगी।
इधर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर पक्ष रखा- हमारे एसपी विनय तिवारी मामले की जांच के सिलसिले में 2 अगस्त को मुंबई पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्वारैंटाइन के नाम पर हिरासत में ले लिया गया। मुंबई पुलिस ने 4 सदस्यीय बिहार एसआईटी को किसी भी तरह की जांच करने की अनुमति नहीं दी। विनय तिवारी को क्वारैंटाइन से बाहर निकालने के लिए बिहार आईजी को मुंबई के अफसरों से अपील करनी पड़ी थी।
बिहार सरकार ने कहा है- किसी भी अफसर के लिये जरूरी होता है कि वह पहले एफआईआर दर्ज करे और फिर जांच करे। इसके बाद रिपोर्ट कोर्ट को फॉरवर्ड करे। धारा 156(2) में साफतौर पर कहा गया है कि किसी पुलिस अफसर को महज इस आधार पर जांच से नहीं रोका जा सकता कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अभी तक मुम्बई में इस मामले की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। सीबीआई जांच में किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं लगाने दिया जायेगा। मामले की गहराई से जांच होगी।

वैसे मुंबई के वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने कहा – अगर सुप्रीम कोर्ट रिया की याचिका पर पटना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने का आदेश देता है तो तकनीकी तौर पर सीबीआई जांच रद्द मानी जायेगी। इससे पहले 11 अगस्त को सुनवाई हुई थी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक वीडियो जारी कर सीबीआई जांच की मांग की है।

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