मुंबई हमले का मुख्य आरोपी हाफिज सईद टेरर फंडिंग के दो मामले में दोषी, 5 साल कैद की सजा

New Delhi : Pakistan में लाहौर की एक अदालत ने बुधवार को Mumbai Attack के मुख्य आरोपी और जमातउददावा के सरगनाHafiz Saeed को टेरर फंडिंग के दो मामले में दोषी पाया। इसके साथ ही अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई। Saeed के खिलाफआतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे के कुल 23 मामले दर्ज हैं।अदालत ने 6 फरवरी को इस पर सुनवाई पूरी होने के बादफैसला सुरक्षित रख लिया था।

सईद पर पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिग के आरोप तय कर दिए थे। इससे पहले, 3 जुलाई को पंजाबप्रांत की पुलिस ने हाफिज और उसके सहयोगियों के खिलाफ 13 मामले दर्ज किए थे। हाफिज पर अपने एनजीओ के जरिए आतंकीगतिविधियों के लिए धन जुटाने का आरोप है।

वैसे हाफिज को एंटी टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने कुल 11 साल की सजा सुनाई है, जिनमें लाहौर और गुजरांवाला में दर्ज मामले शामिलहैं। हालांकि, यह सजा साथसाथ चलेगी। ऐसे में हाफिज को कुल 5 साल 6 महीने जेल में बिताने होंगे। हाफिज पर 15 हजार रु. काजुर्माना भी लगाया है।

एंटी टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने उसके 4 सहयोगियों पर भी आरोप तय किए थे। सभी के खिलाफ एंटी टेरेरिज्म एक्ट 1997 के तहत, टेररफंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हुए थे। हाफिज सईद को पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वहलाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है।

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